AMN. नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि ईपीएफओ ने अब पीएफ निकालने और क्लेम करने के नियमों को पहले से आसान बनाकर खाताधारकों को राहत दी है। ईपीएफओ के नए बदलाव के तहत अब पीएफ खाताधारक कुछ खास और विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए अपने पीएफ का 100 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ में जमा पैसे को जरूरत के समय खाताधारक तक आसानी से पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब विशेष परिस्थिति श्रेणी के तहत ‘निकासी का कारण बताने’ की शर्त को आंशिक रूप से खत्म कर दिया है। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अधीन खाताधारक को आवेदन करते समय कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण या कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपका दावा खारिज नहीं होगा और रकम सीधे और जल्दी आपके खाते में जमा हो जाएगी.
परिस्थितिवश पैसा निकालने की अनुमति होगी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए 100% निकासी की अनुमति देगा। ऐसा तब हो सकता है जब कंपनी 15 दिनों से अधिक समय तक बंद हो या ताला लगा हो और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा हो या कंपनी लगातार छह महीने तक बंद हो। नौकरी से निकाले जाने पर फैसले को अदालत में चुनौती देने पर ऐसा किया जा सकता है। वहीं, अपने या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है।
PC:aajtak
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