इंडिगो पर ₹59 करोड़ का GST जुर्माना: कंपनी को आदेश को चुनौती देने की उम्मीद

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इंडिगो पर ₹59 करोड़ का GST जुर्माना: कंपनी को आदेश को चुनौती देने की उम्मीद
Indigo पर GST को लेकर लगभग 59 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी आदेश को देगी चुनौती

इंडिगो पर 59 करोड़ का जीएसटी जुर्माना, एयरलाइन करेगी अपील

नई दिल्ली: देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से संबंधित लगभग 59 करोड़ रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को इस बाबत सूचित किया।

क्या है मामला?

दक्षिण दिल्ली के आयुक्त कार्यालय के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 58,74,99,439 रुपये का यह जुर्माना लगाया गया है।

इंडिगो का पक्ष

इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि वे इस आदेश को चुनौती देंगे। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को दी जानकारी में कहा है कि विभाग ने न केवल जीएसटी की मांग की है, बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया है। एयरलाइन का मानना है कि “अधिकारियों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है”।

कंपनी ने आगे कहा, “इसके अलावा हमारे पास इस मामले में मजबूत आधार हैं, जिनका समर्थन बाहरी कर विशेषज्ञों की सलाह से भी मिलता है। इसलिए, कंपनी इस आदेश को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देगी।”

वित्तीय प्रभाव नगण्य

इंडिगो ने यह भी आश्वस्त किया है कि इस कार्रवाई का उसके “वित्त, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा”।


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