AMN. देश में कई जगहों पर दुकानदार 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये के सिक्के लेने से साफ इनकार कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत किसी दुकानदार द्वारा भारतीय मुद्रा यानी सिक्के लेने से इनकार करना कानूनी अपराध है।
आज हम आपको इसी संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उक्त दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आरबीआई के नियमों के तहत अगर वे यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि दुकानदार ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है.
अगर कोई दुकानदार या व्यापारी सिक्के लेने से इनकार करता है तो आप तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दे सकते हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर दुकानदार के खिलाफ सरकारी नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर सकती है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है.
पीसी:एप्लाइव
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