करूर भगदड़: अफवाहें फैलाने के आरोप में यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड गिरफ्तार!

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Karur Stampede | करूर भगदड़ में अफवाहें फैलाने के आरोप में तमिल यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड गिरफ्तार

अभिनेता विजय की रैली में भगदड़: यूट्यूबर गिरफ्तार, नेताओं पर आरोप

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की राजनीतिक रैली में हुई दुखद भगदड़ के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस घटना के संबंध में “अफवाहें फैलाने” के आरोप में जाने-माने तमिल यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है।

यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस ने भगदड़ के बारे में अफवाहें फैलाने के आरोप में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन लोगों को हिरासत में ले लिया था। फेलिक्स गेराल्ड, जो अपने यूट्यूब चैनल पर सामयिक विषयों पर तमिल में जानकारी साझा करते हैं, इस मामले में चौथे व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है।

इस बीच, एक विशेष पुलिस दल ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के पदाधिकारी पौनराज को भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी और पार्टी पदाधिकारी मथियालगन को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मथियालगन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह भगदड़ की घटना में दर्ज प्राथमिकी में नामजद तीन टीवीके पदाधिकारियों में से एक हैं।

प्राथमिकी में नामित पार्टी के दो अन्य पदाधिकारियों में टीवीके के प्रदेश महासचिव बुस्सी आनंद और पार्टी के उप महासचिव निर्मल कुमार के नाम भी शामिल हैं। इन तीनों पदाधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और 223 (आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में मथियाझगन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह रैली अभिनेता विजय द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी टीवीके द्वारा आयोजित की गई थी।

हालांकि एफआईआर में टीवीके प्रमुख विजय का नाम नहीं था, लेकिन इसमें पार्टी के तीन पदाधिकारियों – मथियालगन (करूर जिला सचिव), बुस्सी एन आनंद (राज्य महासचिव) और सीटीआर निर्मल कुमार (राज्य संयुक्त सचिव) – का नाम शामिल था। एफआईआर में कहा गया है कि विजय ने वेलुसामीपुरम पहुँचने से पहले अनधिकृत रोड शो किया, जहाँ उनकी गाड़ी भारी भीड़ के बीच रुकी।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, तीनों पार्टी नेताओं पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 125 (जीवन को खतरे में डालना) और 223 (आदेश की अवज्ञा) के साथ-साथ तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।


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