जयपुर. आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब सीएम भजनलाल ने न्यायिक मामलों में पक्षकारों से मिलीभगत करने और नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के आरोप में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी द्वारा सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके अपनाने के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध संचालित वृहत दंड की अनुशासनात्मक कार्यवाही के दो प्रकरणों में वेतन वृद्धि रोकने की सजा को मंजूरी दी गई तथा एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने का आदेश भी दिया गया।
2 मामलों में नियम 34 सीसीए के तहत पुनरीक्षण याचिका खारिज
सीएम भजनलाल ने 2 मामलों में नियम 34 सीसीए के तहत समीक्षा याचिका खारिज करते हुए पहले दी गई सजा को बरकरार रखा है और 1 मामले में राहत देते हुए विभागीय जांच कार्यवाही को प्रस्ताव स्तर पर ही समाप्त करने की मंजूरी दे दी है.
भजनलाल सरकार लगातार कदम उठा रही है
आपको बता दें कि राजस्थान में आम जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए भजनलाल सरकार लगातार कदम उठा रही है. इस मामले में अब तक राज्य के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है.
PC:aajtak
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