फाइल की देरी पड़ी भारी! उमर खालिद और शरजील इमाम को SC से नहीं मिली राहत, जेल में ही रहेंगे

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फाइल देर से मिली...अभी जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, SC ने टाली याचिका

दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट में शरजील, उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली, जानिए क्यों

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साज़िश से जुड़े मामले में अहम सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए टाल दिया। इस मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा जैसे प्रमुख आरोपी अपनी जमानत की गुहार लगा रहे हैं।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के इस संवेदनशील समूह पर विचार करने में असुविधा जताई, जिसका मुख्य कारण था कि मामले से संबंधित फाइलें उन्हें पिछली रात बहुत देर से प्राप्त हुई थीं।

यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम) जैसे कठोर कानून के तहत आरोपित इन व्यक्तियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी है। इन दलीलों पर गौर करते हुए, न्यायमूर्ति कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब इन सभी याचिकाओं को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे की कथित “बड़ी साज़िश” से जुड़े मामले में कई कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 2 सितंबर को अपने आदेश में, न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया पाया था कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत उपलब्ध थे, जो यह दर्शाते थे कि इमाम और खालिद ने साज़िश रची थी।


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