भोपाल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 10 किलोग्राम से अधिक चरस की तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश मुकेश मलिक की अदालत ने सुनाया।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2023 को क्राइम ब्रांच को चरस तस्करी से जुड़ी सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया था कि कुछ लोग कोच फैक्ट्री और भानपुर को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते पर किसी का इंतजार कर रहे हैं।
सूचना मिलने के बाद एएसआई सूरज रंधावा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने वहां दोपहिया वाहनों पर मौजूद कुछ लोगों को संदिग्ध गतिविधि करते देखा।
भागने की कोशिश, घेराबंदी कर पकड़ा
पुलिस के मुताबिक, एक दोपहिया वाहन पर सवार दो लोग दूसरे वाहन पर बैठे व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान वह व्यक्ति अपनी गाड़ी की डिक्की से सफेद कपड़े का एक थैला निकाल रहा था।
पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया। हालांकि, पहले से की गई घेराबंदी के चलते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
डिक्की से मिले 20 पैकेट
पुलिस ने वाहनों की तलाशी ली तो एक बिना नंबर वाले सफेद दोपहिया वाहन की डिक्की से 20 पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में 10 किलोग्राम से अधिक चरस रखी हुई थी।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान भोपाल के शाहजहानाबाद निवासी 30 वर्षीय सलमान खान और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के निवासी 19 वर्षीय सोनू कुमार तथा 30 वर्षीय वीरकिशोर के रूप में हुई।
FSL जांच में चरस की पुष्टि
बरामद मादक पदार्थ के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजे गए। रासायनिक परीक्षण में बरामद पदार्थ के चरस होने की पुष्टि हुई।
इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS Act की धारा 8/20 के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
अदालत ने सुनाई 11 साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पुलिस की कार्रवाई, बरामदगी और FSL जांच समेत अन्य साक्ष्य पेश किए गए। विशेष एनडीपीएस अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
अदालत ने प्रत्येक दोषी को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बड़ी मात्रा में चरस की बरामदगी से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष की कार्रवाई पूरी हुई।
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