बिहार सरकार का मास्टरस्ट्रोक: पुराने वाहनों से पाएं छुटकारा, पाएं 50% टैक्स छूट और बंपर फायदे!
बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक और जन-हितैषी कदम उठाया है। अब, परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की शानदार छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, वाणिज्यिक वाहनों पर भी इतनी ही यानी 50 प्रतिशत टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है।
बंपर रियायतों का पिटारा: पहले से मिल रहे ये लाभ
यह तो सिर्फ शुरुआत है! राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन स्वामियों को कई आकर्षक रियायतें प्रदान कर रही है। स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र (सीओडी) के आधार पर, नए वाहनों के पंजीकरण और बकाया टैक्स में मालिकों को एकमुश्त छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही, पुराने वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों और अर्थदंड में भी एकमुश्त छूट का शानदार प्रावधान है। गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों की देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में पूरे 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग की सरल प्रक्रिया
निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया को भी बेहद सरल बनाया गया है। वाहन स्वामियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद, अधिकृत आरवीएसएफ सेंटर आपके वाहन को खरीदकर उसे सुरक्षित रूप से स्क्रैप करेगा। बिहार में इस सेवा के लिए दो स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध हैं—पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज।
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