सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पॉक्सो में बरी, क्या यह वासना नहीं, प्यार का मामला था?

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ये वासना नहीं प्यार का मामला है... सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के दोषी को किया बरी

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: प्रेम को वासना पर विजय, POCSO के तहत कार्रवाई रद्द

नई दिल्ली: भारतीय न्यायपालिका ने आज एक असाधारण मिसाल कायम की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, एक ऐसे मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जहां एक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाए थे और बाद में उससे विवाह कर लिया था। पीठ ने इस कृत्य को “वासना का नहीं, बल्कि प्रेम का परिणाम” बताते हुए यह निर्णय सुनाया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि महिला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है। दंपति का एक साल का बेटा भी है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला के पिता ने भी अपने दामाद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का समर्थन किया है।

समाज की चेतना और न्यायिक सूक्ष्मता का संतुलन

न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि अपराध केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के विरुद्ध एक अन्याय है और यह समाज की सामूहिक चेतना को आहत करता है। हालांकि, पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून का प्रशासन व्यावहारिक वास्तविकताओं से अलग नहीं हो सकता। न्याय की खोज में सूक्ष्मता की आवश्यकता पर बल देते हुए, अदालत ने कहा कि न्याय के दृष्टिकोण में प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार दृढ़ता और करुणा का संतुलन होना चाहिए। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “न्याय प्रदान करने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जहाँ तक संभव हो, किसी भी विवाद का अंत करना समाज के सर्वोत्तम हित में है।”

पूर्ण न्याय का अधिकार और मानवीय दृष्टिकोण

न्यायमूर्ति दत्ता ने पीठ के लिए अपना फैसला लिखते हुए कहा कि अदालतों को न्याय, निवारण और पुनर्वास के हितों में एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उचित मामलों में “पूर्ण न्याय” करने का अधिकार देता है। अदालत ने स्वीकार किया कि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, अपीलकर्ता को एक जघन्य अपराध का दोषी पाए जाने के बाद, केवल समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन, अपीलकर्ता की पत्नी की करुणा और सहानुभूति की गुहार को नज़रअंदाज़ करने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह फैसला निश्चित रूप से भारतीय न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण और न्याय की व्याख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देगा।


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