प्रयागराज से एक अहम कानूनी अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल याचिका मंजूर कर ली है। दोनों ने अपने छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने पैरोल की अनुमति देते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त भी तय की है।
हाईकोर्ट ने दी पैरोल की मंजूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद को छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल प्रदान की है। दोनों भाइयों ने अदालत में याचिका दाखिल कर अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे
पैरोल मंजूर करते समय हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पैरोल की अवधि के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद किसी भी मीडिया संस्थान से बातचीत नहीं करेंगे। अदालत का यह निर्देश पैरोल की शर्तों का हिस्सा होगा और दोनों को इसका पालन करना होगा।
झांसी सड़क हादसे में हुई थी अबान की मौत
गुरुवार को झांसी जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई थी। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार के अनुसार, अबान को प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा।
भाइयों से मिलने जा रहा था अबान
पुलिस के अनुसार, अबान अहमद अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था। रास्ते में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूंछ थाना क्षेत्र के पास उनकी एसयूवी कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने वाहन की तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह बताया है। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अबान और सोनू को मृत घोषित कर दिया।
परिवार के लिए भावनात्मक पल
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मोहम्मद उमर और अली अहमद अपने छोटे भाई को अंतिम विदाई दे सकेंगे। यह परिवार के लिए एक भावनात्मक और कठिन समय है। वहीं, पुलिस दुर्घटना की विस्तृत जांच जारी रखे हुए है, ताकि हादसे के सभी कारणों का पता लगाया जा सके।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
