जयपुर. राजस्थान सरकार द्वारा आम जनता के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। राज्य सरकार की इस योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के एक लाख युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत 100 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) फीस की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को इस योजना की शुरुआत की थी और 15 जनवरी को विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये गये थे.
योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ
राज्य सरकार की इस योजना से कई फायदे होंगे. योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 3.5 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही अधिकतम 35 हजार रुपये मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी भी दी जाएगी. योजना के लिए अब तक 5,089 लोगों ने आवेदन किया है.
पीसी:बीबीसी
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अस्वीकरण: यह सामग्री डिप्र.राजस्थान से स्रोत और संपादित की गई है
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