आईटीआर फाइलिंग में आई तकनीकी अड़चन: डेडलाइन बढ़ी, अब 16 सितंबर तक करें ई-फाइलिंग
नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सोमवार को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के चलते आई तकनीकी समस्या को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। यह जानकारी सीबीडीटी द्वारा देर रात जारी एक बयान में दी गई।
तकनीकी खामियों के चलते लिया गया फैसला
सेवाओं में सुधार के मद्देनजर, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव के तहत रहेगा। कई करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न फाइलिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे अब बिना किसी जुर्माने के 16 सितंबर, मंगलवार तक यह कार्य पूरा कर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि
आंकड़े दर्शाते हैं कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार, 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। आकलन वर्ष 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे, जबकि आकलन वर्ष 2023-24 में यह संख्या 6.77 करोड़ थी। इससे यह स्पष्ट है कि हर साल आईटीआर फाइल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।
डेडलाइन बढ़ाने के मुख्य कारण
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का मुख्य कारण 15 सितंबर की पूर्व निर्धारित डेडलाइन पर तकनीकी खराबी के कारण करदाताओं को हो रही परेशानियां रहीं। सोमवार को अंतिम तिथि होने के कारण ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लोड अत्यधिक बढ़ गया, जिससे तकनीकी दिक्कतें उत्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त, इसी दिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अग्रिम कर का भुगतान करने की भी अंतिम तारीख थी, जिसने वेबसाइट पर दबाव और बढ़ा दिया।
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