‘चिकनन्यूट्रिक्स’ की पहचान का बेड़ा गर्क: दिल्ली HC ने 11 ऑनलाइन कंपनियों पर लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 ऑनलाइन कंपनियों और विक्रेताओं को ‘चिकनन्यूट्रिक्स’ या मिलते-जुलते ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर उत्पादों को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला फुललाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आया है, जिनके पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘चिकनन्यूट्रिक्स’ का कथित तौर पर उल्लंघन किया जा रहा था।
न्यायमूर्ति तेजस करिया की अदालत में सुनवाई के दौरान, फुललाइफ के अधिवक्ता सुमित नागपाल ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो पर 11 विक्रेताओं को उल्लंघनकारी उत्पादों की सूची जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
25 सितंबर को जारी एक अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये 11 विक्रेता या उनके प्रतिनिधि, वादी (फुललाइफ) के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘चिकनन्यूट्रिक्स’ या उससे मिलते-जुलते किसी भी चिह्न का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण, बिक्री, विज्ञापन या प्रचार न करें।
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