AMN. जिन करदाताओं ने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए राहत भरी खबर है। खबर यह है कि सरकार ने इस साल कुछ श्रेणियों के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
अब यह तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले करदाता, जिनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके पास अब 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर दाखिल करने का मौका है. इसमें मुख्य रूप से आईटीआर-3 और आईटीआर-4 दाखिल करने वाले पात्र करदाता शामिल हैं.
हालांकि, जो लोग नौकरीपेशा हैं और आईटीआर-1 या आईटीआर-2 दाखिल करते हैं उनके लिए सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे करदाताओं को अपना रिटर्न 31 जुलाई 2026 तक ही दाखिल करना होगा। इसके बाद आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा.
पीसी: वृक्षजीवन
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