AMN./strong>. सड़क पर वाहन चलाते समय लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ता है. आज हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि गाड़ी के नंबर प्लेट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने पर व्यक्ति को कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा नंबर स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। नंबर प्लेट पर कोई भी अक्षर छिपाना, काटना या मिटाना आदि नहीं चाहिए। आरटीओ द्वारा दी गई नंबर प्लेट का ही प्रयोग करना चाहिए।
पहली बार नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं इस मामले में दोबारा पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. लोगों को वाहनों की नंबर प्लेटों को रोस्ट करने के बाद भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
पीसी:फॉर्च्यूनइंडिया
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