दिल्ली नर्सरी/KG/1st एडमिशन 2026: 4 दिसंबर से आवेदन शुरू, जानिए पूरा शेड्यूल!

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Nursery Admission 2026: दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, KG, 1st क्लास में एडमिशन का शेड्यूल जारी, 04 दिसंबर से आवेदन शुरू

दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के एडमिशन का बिगुल बजा: 4 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के एडमिशन की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। राजधानी के 1,700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल की कक्षाओं में एडमिशन के लिए आवेदन 04 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्पष्ट किया है कि चाहे एडमिशन के लिए कंप्यूटर-आधारित ड्रॉ हो या पर्चियों द्वारा, यह प्रक्रिया अभिभावकों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। एडमिशन का यह पूरा सफर 04 दिसंबर 2025 से 19 मार्च 2026 तक चलेगा।

आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

नए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, अभिभावक दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदन जमा करने की अवधि 04 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक रहेगी।

एडमिशन का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 04 दिसंबर 2025
  • आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 27 दिसंबर 2025
  • चयनित विद्यार्थियों की पहली सूची (प्रतीक्षा सूची सहित): 23 जनवरी 2026
  • पॉइंट्स के निर्धारण पर प्रश्न पूछने का अवसर: 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026
  • दूसरी चयन सूची: 09 फरवरी 2026
  • सूची से संबंधित अभिभावकों की समस्याओं का समाधान: 10 से 16 फरवरी 2026
  • रिक्त सीटों के आधार पर अतिरिक्त सूची: 5 मार्च
  • प्रवेश प्रक्रिया का समापन: 19 मार्च 2026

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए, सबसे पहले edudel.nic.in वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘नर्सरी एडमिशन’ लिंक पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद, जन्म प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और 25 रुपये की आवेदन फीस जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद, एक प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर लें।

पारदर्शिता के लिए ड्रॉ की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य

निष्पक्ष एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को पूर्व के कुछ मानदंडों से बचने का निर्देश दिया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ मानदंडों को बरकरार रखा है, लेकिन संस्थानों को एडमिशन क्राइटेरिया तय करते समय ‘दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम’ का पालन करने की याद दिलाई गई है।

सभी क्राइटेरिया के पॉइंट्स का विस्तृत विवरण स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा। इसके अतिरिक्त, स्कूलों को ‘ओपन सीट्स’ के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों की जानकारी, जिसमें उन्हें आवंटित पॉइंट्स भी शामिल होंगे, अपलोड करनी होगी। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, कोई भी लॉटरी (ड्रॉ) अभिभावकों की उपस्थिति में आयोजित की जानी चाहिए और इसका वीडियो रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

सर्कुलर में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कैपिटेशन फीस लेना या अभिभावकों को स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर करना सख्त वर्जित है। रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर स्कूल केवल 25 रुपये ले सकते हैं, जो नॉन-रिफंडेबल होगी। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय निगरानी सेल सक्रिय रहेगा और अभिभावकों की किसी भी शिकायत का निवारण करेगा।


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