जान्हवी के बाद अब खुशी कपूर के सम्मान में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अश्लील कंटेंट पर कड़ा प्रहार
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर फिल्म जगत की हस्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुशी कपूर से संबंधित तमाम आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को तुरंत हटाने का सख्त निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने जान्हवी कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) के संरक्षण के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। अब अदालत ने खुशी की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का उल्लंघन कर, उनकी बिना अनुमति के बेचे जा रहे कंटेंट पर भी रोक लगा दी है।
याचिका पर क्या हुई सुनवाई?
बुधवार को जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई की। असल में, यह याचिका उनके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह खुशी के पक्ष में ‘जॉन डो’ (John Doe) आदेश जारी कर रहा है, जो उनकी गरिमा को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
शोषण करने वालों के खिलाफ ‘कानूनी ढाल’
यह ‘जॉन डो’ आदेश उन तमाम अज्ञात लोगों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो खुशी कपूर की पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके नाम पर किसी भी तरह के डिजिटल शोषण में शामिल हैं। इससे अब ऐसे गुमनाम अपराधियों पर नकेल कसना आसान होगा।
बढ़ते एआई खतरों के बीच कोर्ट की सतर्कता
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने के बाद से इस तरह के मामलों में बाढ़ आ गई है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली हाई कोर्ट ने कई मशहूर हस्तियों के नाम, फोटो, आवाज और शक्ल-सूरत के दुरुपयोग से जुड़े गंभीर मामलों पर सुनवाई की है। व्यावसायिक लाभ के लिए मर्चेंडाइज बेचना हो, भ्रामक डिजिटल कंटेंट फैलाना हो या फिर एआई-जनरेटेड फर्जी सामग्री—अदालत अब इन सभी आधुनिक खतरों पर बेहद सख्त नजर आ रही है।
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