एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने लागू किया ये कानून, उल्लंघन पर इतनी होगी सजा

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एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने लागू किया ये कानून, उल्लंघन पर इतनी होगी सजा

AMN. ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बाद दुनिया भर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है. भारत में भी गैस की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अब किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है।

मोदी सरकार के इस कदम के बाद अब रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल प्लांट की गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादों या अन्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसे सीधे एलपीजी पूल में भेजेंगे। यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इसके जरिए सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर कीमतों को नियंत्रण में रखती है।

इस कानून का उल्लंघन करने पर दोषी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई व्यवस्था में बदलाव करते हुए इसे 15 से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है.

पीसी: डेक्कनहेराल्ड

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