दिल्ली की साँसें थमीं: AQI 413 पर ‘गंभीर’ संकट, GRAP-3 लागू, जीवन पर ग्रहण

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Delhi Pollution | दिल्ली में हवा हुई जानलेवा, AQI 413 पर 'गंभीर', GRAP-3 के साथ बढ़ी पाबंदियां

दिल्ली दम घुटने वाली धुंध में, AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक और दिन जहरीली हवा में सांस लेने का सिलसिला जारी है, जहां प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं दिख रही है। सुबह 6 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 413 दर्ज किया गया, जो दिल्ली को एक और दिन के लिए ‘गंभीर’ श्रेणी में धकेल देता है। कई दिनों से शहर को प्रदूषकों की घनी धुंध ने जकड़ रखा है, जिससे न केवल दृश्यता कम हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं।

क्षेत्रवार प्रदूषण का भयावह चित्र:

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शहर के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों के AQI इस प्रकार हैं:

  • आनंद विहार: 438
  • बवाना: 451
  • बुराड़ी: 439
  • चांदनी चौक: 449
  • द्वारका सेक्टर-8: 424
  • आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3: 395
  • आईटीओ: 433
  • जेएलएन स्टेडियम: 421
  • लोधी रोड: 304
  • मुंडका: 444
  • नजफगढ़: 388
  • ओखला फेज-2: 410
  • पूसा: 418
  • आरके पुरम: 431
  • सोनिया विहार: 434
  • वाजीपुर: 458

नोएडा और गुरुग्राम भी अछूते नहीं:

दिल्ली के अलावा, पड़ोसी शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है:

  • गुरुग्राम: 368
  • नोएडा: 404

AQI का वर्गीकरण:

CPCB के वर्गीकरण के अनुसार, AQI का स्तर इस प्रकार समझा जा सकता है:

  • 0-50: अच्छा
  • 51-100: संतोषजनक
  • 101-200: मध्यम
  • 201-300: खराब
  • 301-400: बहुत खराब
  • 401-500: गंभीर

दिवाली के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार ‘खराब’ या ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है, और कभी-कभी ‘गंभीर’ श्रेणी में भी पहुँच जाती है।

दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में हाइब्रिड मोड:

वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के कारण, दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इसके चलते, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। “शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें, अर्थात, अगले आदेश तक, भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड (जहाँ भी ऑनलाइन मोड संभव हो) में।” यह निर्देश दिल्ली के शिक्षा विभाग की अधिसूचना में कहा गया है।

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 प्रतिबंध लागू:

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के “गंभीर” श्रेणी में पहुंचने के बाद, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, शहर का औसत AQI सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो गया। हवाओं के शांत रहने, वातावरण के स्थिर होने और प्रतिकूल सर्दियों की स्थिति के कारण प्रदूषक सतह के पास फंस गए हैं।

तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक, स्टोन क्रशर और खनन कार्य बंद करना शामिल है। कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। माता-पिता और छात्र, जहाँ संभव हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS III पेट्रोल कारों और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। विकलांग व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

GRAP चरण 3 के अंतर्गत प्रतिबंधों की सूची:

  • निर्माण: गैर-ज़रूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध।
  • स्कूल: कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना। हालांकि, माता-पिता और छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प उपलब्ध है।
  • वाहन: दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों (चार पहिया वाहन) का उपयोग प्रतिबंधित है। विकलांग लोगों को छूट है।
  • मालवाहक वाहन: दिल्ली में BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-ज़रूरी डीजल चालित मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध है।

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