भारतीय अदालत ने चीनी महिला को 8 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि वह अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश कर रही थी।

By
Aware Media Network
Aware Media Network एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी...
- News Desk
3 Min Read
भारतीय अदालत ने चीनी महिला को 8 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि वह अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश कर रही थी।
chinese woman wanted to sneak into india court sentenced her to 8 years in prison

भिक्षु के वेश में भारत में घुसपैठ: चीनी महिला को आठ साल की जेल और भारी जुर्माना

रुपईडीहा सीमा से गिरफ्तार, विदेशी दस्तावेज़ और चीनी धार्मिक ग्रंथ बरामद

एक चौंकाने वाले मामले में, एक स्थानीय अदालत ने एक चीनी महिला, ली शिनमेई को दो साल पहले बौद्ध भिक्षु का वेश धारण कर भारत में कथित तौर पर घुसपैठ करने के आरोप में आठ साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 2 दिसंबर, 2023 को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा सीमा चौकी पर घटी, जब सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 42वीं बटालियन के जवानों ने संदिग्ध महिला को रोका।

जांचकर्ताओं के अनुसार, 45 वर्षीय ली शिनमेई, जिसका असली नाम ली शिनमेई है, साधुओं के वस्त्र धारण कर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। उसके पास चीन गणराज्य का पासपोर्ट था, जिसमें उसका पता शांदोंग प्रांत लिखा था। उसके पासपोर्ट पर 19 नवंबर, 2023 से 16 फरवरी, 2024 तक वैध नेपाली वीज़ा था, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की कि वह बिना किसी वैध भारतीय वीज़ा के भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी।

विदेशी दस्तावेज़ों का जखीरा बरामद

चूंकि ली शिनमेई हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझती थीं, इसलिए पूछताछ के लिए एक दुभाषिए की मदद ली गई। सुरक्षाकर्मियों ने तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण विदेशी दस्तावेज़, उसका पासपोर्ट, एक चीनी नागरिकता कार्ड, कई एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फ़ोन, ईयरफ़ोन, एक मसाजर, एक स्मृति पुस्तिका और चीनी भाषा में लिखा एक धार्मिक ग्रंथ बरामद किया। इन बरामदगियों के बाद, रुपईडीहा पुलिस स्टेशन में विदेशी अधिनियम की धारा 14A के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 2023 में इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था।

अदालत का कड़ा फैसला

सुनवाई के बाद, अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने ली शिनमेई को बिना वैध वीज़ा के भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने का दोषी पाया। अदालत ने उसे आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि वह जुर्माना भरने में विफल रहती है, तो उसे अतिरिक्त छह महीने की कैद भुगतनी होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है।


Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Share This Article
Follow:
Aware Media Network एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संपादकीय टीम विश्वसनीय स्रोतों, आधिकारिक आंकड़ों और पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर समाचार तैयार करती है।Aware Media Network का उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक निर्णय ले सकें और समसामयिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।
कोई टिप्पणी नहीं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *