मयूरभंज: किशोरी से बलात्कार का आरोपी आजीवन कारावास का दोषी, 10 हजार का जुर्माना व 2 लाख मुआवजा
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक हैवानियत भरी वारदात में 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए बलात्कार के मामले में सुनाई गई है।
घटना का विवरण:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिछले वर्ष नवंबर में, जब 15 वर्षीय किशोरी पास की दुकान से घर लौट रही थी, तब आरोपी ने उसे रास्ते में रोका और जबरन अपने घर ले गया। वहां उसने किशोरी के हाथ रस्सी से बांध दिए और उसके साथ अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
न्याय की ओर कदम:
पीड़िता की मां की शिकायत पर बैसिंगा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश संतोष कुमार नायक की विशेष पॉक्सो अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
सजा और निर्देश:
न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित किशोरी को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति न्याय व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है।
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