पुणे ज़मीन सौदे पर अजित पवार का बड़ा बयान: ‘मेरा कोई लेना-देना नहीं, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई!’
पुणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को पुणे में अपने बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक बहुचर्चित ज़मीन सौदे पर चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पवार ने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ़ इंकार किया और कहा कि अगर उनके नाम का दुरुपयोग हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस मामले से मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी लेना-देना नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें 35 सालों से जानती है और उन्होंने हमेशा नियमों और कानून के दायरे में रहकर ही काम किया है। पवार ने बताया कि उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी हासिल करने का फैसला किया है और उन्होंने पहले भी ऐसी बातें सुनी थीं, जिस पर उन्होंने किसी भी गलत काम को करने से मना किया था। “लेकिन इस बीच क्या हुआ? मुझे नहीं पता,” उन्होंने जोड़ा।
अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की तत्काल जाँच करवाने और दोषियों को सज़ा दिलाने की भी गुहार लगाई।
जाँच के आदेश जारी, सब-रजिस्ट्रार निलंबित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े पुणे भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों की जाँच के आदेश दे दिए हैं। फडणवीस ने कहा, “मैंने सारी जानकारी माँग ली है। जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं… इस मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी।”
राज्य सरकार ने इस मामले में एक सब-रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया है और सौदे की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है।
स्टाम्प शुल्क में छूट की जाँच के आदेश
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि गठित समिति यह जाँच करेगी कि स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट कानून के अनुरूप थी या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि “महार वतन भूमि के बारे में एक विशिष्ट कानून है और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाती है।” बावनकुले ने जाँच समिति को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि महार वतन भूमि से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है। ‘महार वतन’ का तात्पर्य महार समुदाय को वंशानुगत रूप से प्रदान की जाने वाली भूमि अनुदान से है।
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