साजिश का जाल: यूएपीए के तहत फँसे आरोपियों की जमानत याचिका पर नई मुश्किल
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 को भड़की भयावह सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोप झेल रहे व्यक्तियों ने जमानत के लिए एक और प्रयास किया है। ये याचिकाकर्ता गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत फँसे हुए हैं, जो इस मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है।
यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 2 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी सहित सात अन्य आरोपियों की जमानत की दलील को खारिज कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, एक अलग बेंच ने भी एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद, की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि अदालतें इस मामले में लगे आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रही हैं।
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