क्रेडिट कार्ड: क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु के बाद ऋण कौन चुकाएगा? ये है आरबीआई का नियम

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क्रेडिट कार्ड: क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु के बाद ऋण कौन चुकाएगा? ये है आरबीआई का नियम

AMN. आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं, ये कई लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस लोन को कौन चुकाएगा।

आज हम आपको इसी संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। कार्डधारक की मृत्यु पर, ऋण की वसूली उसकी संपत्ति या बैंक खातों से की जा सकती है। बैंक सीधे तौर पर परिवार के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकता.

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, क्रेडिट लोन की जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्डधारक पर होती है। कार्डधारक की मृत्यु के मामले में, बैंक परिवार के किसी भी सदस्य या उत्तराधिकारी से बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकता है। बैंक कानूनी तौर पर मृतक की संपत्ति, बचत खाते, सावधि जमा (एफडी), निवेश, शेयर या सोना जैसी चीजों से इस ऋण बकाया की वसूली कर सकते हैं।

पीसी:क्रेडिटबी
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