दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में YouTuber ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामला उनके एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2026 को तय की है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला मई 2018 में ध्रुव राठी द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए ‘BJP IT Cell Part 2’ नाम के वीडियो से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में राठी ने बीजेपी आईटी सेल पर उन्हें बदनाम करने के लिए एक व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश करने का दावा किया था।
इस वीडियो को बाद में तत्कालीन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया था। इसके बाद विकास पांडे ने राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट में पेश नहीं हुए ध्रुव राठी
मामले में कोर्ट ने पहले ध्रुव राठी को समन जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अक्टूबर को उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। समन की तामील कराने पहुंचे प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय राठी का घर बंद था।
इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
ऑस्ट्रिया में रहते हैं ध्रुव राठी
शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और हाल में CJP विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारत आए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन की तामील में दिक्कत आ रही थी।
अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, ध्रुव राठी को पहली बार 23 जुलाई 2019 के आदेश के जरिए समन जारी किया गया था। इसके बाद भी मामले में समन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब साकेत कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2026 को होगी। जमानती वारंट जारी होने के बाद ध्रुव राठी के लिए इस पुराने मानहानि मामले में कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
