जयपुर. आम लोगों को पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अब राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ 4 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दे दी है. वहीं, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन अधिनियम, 2018) के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी अधिकारी को सेवा से हटाने की भी मंजूरी दे दी गई है.
सीएम भजनलाल ने पेयजल नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाले जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एक वरिष्ठ रसायनज्ञ को सेवा से हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में दोषी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री भजनलाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ किए गए 14 जांच मामलों में पेंशन रोकने और 2 सेवारत अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए के आदेश दिए। जांच लंबित रहने तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है. इसी प्रकार सीसीए नियम 23 एवं 34 के तहत प्रस्तुत अपील एवं समीक्षा याचिका के 7 मामलों को खारिज करते हुए पूर्व में दी गयी सजा को यथावत रखा गया है. वहीं, विभागीय जांच के तीन मामलों में आरोप साबित नहीं होने के आधार पर बरी करने की भी मंजूरी दी गयी है.
पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान
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