रामपुर की अदालत का फैसला: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की कैद
रामपुर, उत्तर प्रदेश – सोमवार को रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया: “सत्ता का घमंड बुरे अंत की ओर ले जाता है”
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, “सत्ता के घमंड में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वे खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बहुत बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।” अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर आजम खान और अब्दुल्ला आजम की एक तस्वीर के साथ यह पोस्ट साझा की।
पृष्ठभूमि: सौ से ज्यादा आपराधिक मुकदमे
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्री रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के नेतृत्व में सौ से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
अदालत का फैसला और सजा
रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने एसपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश शोभित बंसवाल ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने यह जानकारी दी। सजा सुनाए जाने के बाद, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया है।
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