सार्वजनिक सड़कों पर बेसहारा मवेशियों का होगा ठिकाना, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

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- News Desk
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सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों और हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए जारी किए निर्देश

आवारा पशुओं का बढ़ता खतरा: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए कड़े निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं से जुड़ी गंभीर समस्या पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए, कोर्ट ने देशभर में आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए तत्काल उचित बाड़ (फेन्सिंग) लगाई जाए।

इसके अतिरिक्त, राजमार्गों पर आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित होने से सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ेगी और पशुओं से जुड़े हादसों में कमी आने की उम्मीद है।


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