जयपुर. राजस्थान में चौदह साल से कम उम्र के बच्चे दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे। पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा.
रावत ने विधानसभा में बताया कि इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के लिए 23 जून 2025 को श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक की गई और उनके सुझाव लिए गए. संशोधन विधेयक में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दिया गया है, लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है और कम से कम आधे घंटे का ब्रेक लेने से पहले की कार्य अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दिया गया है.
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि इन संशोधनों से व्यापार और वाणिज्य के लिए अच्छा माहौल बनेगा और श्रमिकों/कर्मचारियों को बेहतर वेतन और लाभ मिलेंगे। उपरोक्त संशोधन नियोक्ताओं के लिए अधिक रोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा करेंगे। साथ ही उत्पादकता एवं कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि संशोधन अधिनियम में प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष कर दी गई है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
महिलाओं के रात में काम करने को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं
रावत ने कहा कि विधेयक के तहत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में काम नहीं कराया जायेगा. पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों को व्यावसायिक संस्थानों में रात में भी काम पर नहीं रखा जा सकता, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी। रावत ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रात में काम करने को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
PC:hindi.news18
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