राजस्थान: चौदह साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में काम, विधानसभा में पास हुआ ये बिल

By
Aware Media Network
Aware Media Network एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी...
- News Desk
3 Min Read
राजस्थान: चौदह साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में काम, विधानसभा में पास हुआ ये बिल

जयपुर. राजस्थान में चौदह साल से कम उम्र के बच्चे दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे। पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा.

रावत ने विधानसभा में बताया कि इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के लिए 23 जून 2025 को श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक की गई और उनके सुझाव लिए गए. संशोधन विधेयक में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दिया गया है, लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है और कम से कम आधे घंटे का ब्रेक लेने से पहले की कार्य अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दिया गया है.

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि इन संशोधनों से व्यापार और वाणिज्य के लिए अच्छा माहौल बनेगा और श्रमिकों/कर्मचारियों को बेहतर वेतन और लाभ मिलेंगे। उपरोक्त संशोधन नियोक्ताओं के लिए अधिक रोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा करेंगे। साथ ही उत्पादकता एवं कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि संशोधन अधिनियम में प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष कर दी गई है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

महिलाओं के रात में काम करने को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं

रावत ने कहा कि विधेयक के तहत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में काम नहीं कराया जायेगा. पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों को व्यावसायिक संस्थानों में रात में भी काम पर नहीं रखा जा सकता, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी। रावत ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रात में काम करने को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

PC:hindi.news18
अपडेटेड खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें


Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Share This Article
Follow:
Aware Media Network एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संपादकीय टीम विश्वसनीय स्रोतों, आधिकारिक आंकड़ों और पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर समाचार तैयार करती है। Aware Media Network का उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक निर्णय ले सकें और समसामयिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।
कोई टिप्पणी नहीं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Exit mobile version