जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अब बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार, पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। जिन कार्मिकों ने वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति से छूट ली है, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।
इस बीच सीएम भजनलाल ने शासन सचिवालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सहायक शासन सचिवों के 15 नए पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है. इसी प्रकार, अराजपत्रित पदों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड I के पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई है। नये पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही विभागीय कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।
अनुकंपा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में छूट दी गई
सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के 29 मामलों में भी छूट दी है. सीएम, इस संवेदनशील फैसले से मृतकों के आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा. भजनलाल ने आवेदनों में देरी के 16 मामलों में छूट देते हुए मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी है. वहीं, विलंब अवधि के 9 मामलों में न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री भजनलाल ने आश्रित पत्नी की सुविधा के अनुसार नजदीकी पोस्टिंग के लिए विभाग परिवर्तन के चार मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उदारता प्रदान की है।
पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान
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