राजस्थान: तीन दिन के अंदर ड्राइवर करें ये काम, नहीं तो होगी कार्रवाई, सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

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राजस्थान: तीन दिन के अंदर ड्राइवर करें ये काम, नहीं तो होगी कार्रवाई, सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

जयपुर. प्रदेश में वाहनों के अवैध संशोधन, नशीली दवाओं के परिवहन और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम भजनलाल ने ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत राज्य भर में ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ चालान, जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अनुपालन में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य भर में जन जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जायेगा. परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि यदि उनके वाहनों में अवैध संशोधन, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट या अन्य उल्लंघन हैं तो वे परिपत्र जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर इसे स्वयं ठीक करा लें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जायेगा. उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, जो वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज मूल विवरण को प्रभावित करेगा। निर्माता द्वारा अनुमोदित वाहन के प्रकार, बैठने की क्षमता, रंग और आयाम या विशिष्टताओं के अलावा कोई भी परिवर्तन अवैध माना जाएगा। यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी वाहन पर लाल या नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, बीकन लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न या निर्धारित मानकों के विपरीत कोई ध्वनि उपकरण पाया जाता है, तो उन्हें मौके पर ही हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य घोषित करने या रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी.

काली फिल्म का प्रयोग करने वालों पर विशेष नजर रखी जायेगी

वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म या अन्य अपारदर्शी सामग्री पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वाहन की बॉडी अथवा अन्य भागों पर नियम विरूद्ध शब्द, चिन्ह, स्टीकर, मोनोग्राम अथवा लेख प्रदर्शित/स्थापित किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

हाई सिक्योरिटी प्लेट पर भी फोकस रहेगा

परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का निर्देश दिया है. फर्जी नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर प्लेट, नंबर प्लेट को स्टिकर या अन्य सामग्री से ढंकना या नंबर प्लेट पर अनधिकृत शब्द, प्रतीक या मोनोग्राम प्रदर्शित करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन का चालान करने, उसे जब्त करने और यदि आवश्यक हुआ तो पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान
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