मतदाता सूची पर घमासान: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को थमाया नोटिस, केरल में 26 नवंबर को सुनवाई
नई दिल्ली: भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के नेताओं द्वारा दायर इन याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने नेताओं की इन नई याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है।
केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 नवंबर को सुनवाई का निर्देश दिया। वहीं, अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।
यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही पूरे भारत में एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा है। 11 नवंबर को, न्यायालय ने द्रमुक, माकपा, पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की उन याचिकाओं पर आयोग से अलग-अलग जवाब मांगे थे, जिनमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती दी गई थी।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
