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मुख्य बातें
Saradha Scam: कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिला देने वाले चर्चित सारदा घोटाले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति श्याममल सेन आयोग की सभी गोपनीय रिपोर्टों और वित्तीय खातों के विवरण को अब सार्वजनिक किया जाए। इस आदेश के साथ ही, करीब 12 वर्षों से फाइलों में बंद सारदा घोटाले का ‘कच्चा चिट्ठा’, महत्वपूर्ण दस्तावेज और सिफारिशें अब जनता के सामने होंगी। 13 साल पहले हुए इस महाघोटाले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद 2013 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्याममल सेन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने राज्य के 500 करोड़ रुपये के कोष से जमाकर्ताओं को लगभग 225 करोड़ रुपये वापस भी किए थे, जबकि शेष राशि और रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी, जिसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था।
सार्वजनिक होगी सारी जानकारी
इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि न्यायालय के पास सुरक्षित रिपोर्ट मामले से जुड़े सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाए। जमाकर्ताओं के वकील सुभाशीष चक्रवर्ती और अरिंदम दास का मानना है कि यदि यह रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, तो आयोग के बयान, टिप्पणियां और महत्वपूर्ण सिफारिशें नए सिरे से कानूनी कार्रवाई का आधार बनेंगी। दूसरी ओर, चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल के राजनीतिक हलकों में भी इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई है कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा।
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जांच एजेंसियों से कोर्ट नाराज
रिपोर्ट जारी करने के निर्देश के साथ-साथ खंडपीठ ने चिट फंड मामलों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों—सीबीआई (CBI) और ईडी (ED)—की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। बुधवार को सुनवाई के दौरान इन एजेंसियों के वकीलों की अनुपस्थिति पर न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कड़े शब्दों में कहा, “चिट फंड कंपनियों की जांच और उनके लेखा संबंधी सभी दस्तावेज इन दो प्रमुख एजेंसियों के पास हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि 90 प्रतिशत मामलों में इनके वकील अदालत से नदारद रहते हैं।” न्यायाधीशों ने वहां मौजूद एक केंद्र सरकार के वकील को कड़ी चेतावनी देते हुए एएसजी (ASG) से इसकी शिकायत करने का निर्देश दिया और साफ किया कि यदि यह रवैया नहीं बदला, तो अदालत सख्त कार्रवाई करने के लिए विवश होगी।
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