AMN. अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहन चालकों को 10,000 रुपये का चालान भरना होगा. यह नियम आज से लागू हो गया है. उत्तर प्रदेश में यह नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है. खास बात यह है कि बिना HSRP के वाहनों को ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर लागू होंगे. इस संबंध में सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं देने का मतलब है कि ऐसे वाहनों को कानूनी तौर पर सड़क पर चलने की इजाजत नहीं होगी.
पहले एचएसआरपी नहीं लगवाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब पीयूसी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा. अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो तुरंत इसे लगवा लें। 31 मार्च 2019 तक लखनऊ में पंजीकृत 20.50 लाख निजी वाहनों में से अब तक केवल 6.72 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगी है.
पीसी:जागरण
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