AMN. इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भारत भी गैस की कमी से जूझ रहा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026’ लागू कर दिया है।
इसके तहत अब पाइप्ड गैस (पीएनजी) कनेक्शन लेना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई सूचना मिलने के बाद भी कनेक्शन नहीं लेता है तो 90 दिन बाद उसकी रसोई गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार ने सोसायटियों को 3 दिन के भीतर पाइपलाइन स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।
छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइन के लिए 60 दिन में मंजूरी देनी होगी. आपको बता दें कि सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे. इस नियम के तहत लोगों को घर में पीएनजी कनेक्शन होने पर एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। पीएनजी उपभोक्ताओं को नया एलपीजी कनेक्शन भी जारी नहीं किया जाएगा।
पीसी: मनीकंट्रोल
अपडेटेड खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
