AMN. देश में बड़ी संख्या में लोगों ने पीएफ खाते खुलवाए हैं. इसके जरिए भविष्य के लिए बड़ी रकम बचाई जाती है. इसमें कंपनी भी कर्मचारी के वेतन का उतना ही हिस्सा जमा करती है। ईपीएफओ की ओर से खाते से पैसे निकालने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं.
क्या आप जानते हैं कि एक साल से पहले नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी भी खाते से पैसे निकाल सकते हैं। आज हम आपको ईपीएफओ के नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 60 दिनों तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपना पीएफ बैलेंस क्लेम कर सकता है।
अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो नया नियोक्ता उसी यूएएन के साथ पीएफ अकाउंट फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे में कर्मचारी को पैसे निकालने की जरूरत नहीं है.
पीसी:प्रभातखबर
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