EPFO के नए नियम: अब पीएफ से निकासी हुई आसान, भविष्य की सुरक्षा भी पक्की!
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ फंड निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब कर्मचारियों को बेरोजगारी की स्थिति में बड़ी राहत मिलेगी।
क्या हैं नए नियम?
- 75% राशि तुरंत निकासी: नौकरी छोड़ने के बाद, कर्मचारी अब अपने पीएफ खाते से 75% राशि तुरंत निकाल सकते हैं।
- 100% फंड की संभावना: यदि आप एक साल तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप पूरा 100% फंड निकालने के हकदार होंगे।
यह स्पष्टीकरण उस समय आया है जब EPFO ने पहले बेरोजगारी के दौरान समयपूर्व फंड निकासी की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी थी, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बार-बार निकासी से सेवा अवधि में रुकावट आती थी और कई पेंशन मामलों को खारिज करना पड़ता था। इस नए नियम से कर्मचारियों को बेहतर फाइनल सेटलमेंट राशि और परिवार के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
निकासी के नियमों को सरलीकृत किया गया:
EPFO की 238वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में निकासी नियमों को काफी सरल बनाया गया है। पहले जहाँ 13 श्रेणियां थीं, अब उन्हें घटाकर मात्र 3 श्रेणियां कर दिया गया है:
- आवश्यक जरूरतें: बीमारी, शिक्षा, विवाह
- आवास संबंधी जरूरतें
- विशेष परिस्थितियाँ
अब सदस्य 75% राशि तक निकाल सकते हैं, लेकिन 25% न्यूनतम बैलेंस के रूप में खाते में रखना अनिवार्य होगा। वहीं, फाइनल पेंशन निकासी की न्यूनतम अवधि भी दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है।
विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निकासी की सुविधा:
- शिक्षा और विवाह: शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार आंशिक निकासी की अनुमति है।
- बीमारी और विशेष परिस्थितियाँ: वित्तीय वर्ष में 2-3 बार निकासी संभव है।
- आपात स्थिति: किसी आपात स्थिति में दो बार पूरी पात्र राशि निकाली जा सकती है।
दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा पर जोर:
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 50% सदस्यों के पास फाइनल सेटलमेंट के समय 20,000 रुपये से कम बचते हैं, और 75% सदस्य चार साल के भीतर पेंशन निकाल लेते हैं। नए नियम इन चिंताओं को दूर करने और कर्मचारियों की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
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