AMN. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विवादों को सुलझाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ ने अब पीएफ से जुड़े विवादों के लिए एक नई एकमुश्त विवाद समाधान पहल “विश्वास, 2026” योजना शुरू की है। ईपीएफओ की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14बी और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के तहत मुआवजा लगाने से संबंधित विवादों का आसान और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है।
इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है. मंत्रालय के अनुसार, यह योजना अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि तक जारी रहेगी।
आपको बता दें कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पीएफ खाते खुले हुए हैं। पीएफ खाते के जरिए लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी रकम जमा करते हैं। इसमें कंपनी की ओर से भी योगदान दिया जाता है.
पीसी:रेंटोमोजो
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