रिया चक्रवर्ती को बड़ी कानूनी राहत: बैंक खातों पर लगी रोक हटी, अदालत ने NCB की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के लिए बड़ी राहत का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) द्वारा एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण दोनों के बैंक खातों पर लगी रोक को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के दौरान NCB ने इन खातों के लेनदेन को फ्रीज कर दिया था।
अदालत में रिया और शोविक के वकील अयाज खान ने मजबूती से तर्क दिया कि NCB ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ के तहत जरूरी प्रक्रियात्मक नियमों की अनदेखी की है। यह धारा संपत्ति की जब्ती या उस पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश देती है, जिनका इस मामले में उल्लंघन किया गया।
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने रिया के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन्हें ड्रग्स सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य बताया और कहा कि खातों पर रोक लगाना जांच की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था। हालांकि, विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश यू. सी. देशमुख ने कानूनी बारीकियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 68एफ(2) के अनुसार, बैंक खातों या संपत्ति पर रोक लगाने के किसी भी आदेश की पुष्टि 30 दिनों के भीतर एक ‘सक्षम प्राधिकारी’ द्वारा की जानी अनिवार्य है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि तय समय सीमा के भीतर ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई, इसलिए खातों को फ्रीज करने का आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है। अदालत के इस निर्देश के बाद अब रिया और उनके भाई आरबीआई (RBI) के नियमों के तहत अपने खातों का संचालन फिर से शुरू कर सकेंगे।
गौरतलब है कि साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु के बाद से ही NCB फिल्म और टेलीविजन जगत में मादक पदार्थों के कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। सुशांत 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले ने एक बड़ा कानूनी और सामाजिक मोड़ ले लिया था।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


