शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बड़ा झटका: विदेश यात्रा पर रोक, ₹60 करोड़ जमा करने का आदेश
मुंबई: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस चर्चित जोड़े को विदेश यात्रा की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, जब तक वे ₹60 करोड़ की भारी-भरकम रकम जमा नहीं कर देते। साथ ही, कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को भी रद्द करने से मना कर दिया है। आइए, इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं।
₹60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी का जाल
यह पूरा मामला एक बड़े कथित ₹60 करोड़ के धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर पैसे के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। इस आरोप के चलते ही कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में LOC को रद्द करने की गुहार लगाते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसकी अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित है।
शिकायत की जड़: एक निवेशक का आरोप
इस मामले की शुरुआत मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की जा रही जांच से हुई है। शिकायतकर्ता दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं, का आरोप है कि शिल्पा और राज ने 2015 से 2023 के बीच उनके व्यवसाय को बढ़ाने के नाम पर मोटी रकम ली, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने निजी खर्चों में किया।
“कर्ज” से “निवेश” की कहानी: पैसों का हेरफेर?
दीपक कोठारी के अनुसार, 2015 में शिल्पा और राज ने एक मध्यस्थ के माध्यम से उनसे ₹75 करोड़ के ऋण के लिए संपर्क किया था। यह राशि उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए थी, जो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म संचालित करती थी। शुरुआत में 12% ब्याज दर तय हुई थी, लेकिन बाद में दंपति ने इस राशि को “ऋण” की बजाय “निवेश” बताने का रुख अपनाया और मासिक रिटर्न व मूलधन की वापसी का वादा किया।
निवेशकों के ₹60 करोड़ बेस्ट डील टीवी के खातों में
दीपक कोठारी ने अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़, कुल मिलाकर लगभग ₹60 करोड़ की राशि बेस्ट डील टीवी के खातों में ट्रांसफर की। हालांकि, बाद में कोठारी को पता चला कि कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उनका दावा है कि कई बार कोशिशों के बावजूद उन्हें पैसे वापस नहीं मिले और दंपति ने उन्हें धोखा दिया।
IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज
शिकायत के बाद, EOW ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि कोठारी के पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके चलते, शिल्पा, राज और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 403 (धोखाधड़ी से संपत्ति का बेईमानी से उपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (समान इरादे से किए गए अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि शिल्पा शेट्टी ने 2016 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। उनके वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे जांच एजेंसियों के सामने सच पेश करेंगे।
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