NEET 2024 पेपर लीक मामले में लंबे समय से जेल में बंद संजीव मुखिया को पटना CBI कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन एक अलग EOU केस के कारण फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता नहीं खुला है।
CBI कोर्ट से मिली बड़ी राहत
पटना की CBI विशेष अदालत ने NEET 2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है। वह मई 2025 से बेऊर जेल में बंद हैं। अदालत के इस आदेश के बाद इस मामले में उनकी हिरासत समाप्त हो गई है।
चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी
संजीव मुखिया के खिलाफ NEET पेपर लीक मामले में CBI ने आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था। इसी आधार पर विशेष अदालत पहले उन्हें नियमित जमानत दे चुकी थी। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद उनकी ओर से बेल बॉन्ड दाखिल नहीं किया गया था। अब अदालत ने इस केस में न्यायिक हिरासत खत्म करने का निर्देश दिया है।
CBI जांच में क्या सामने आया?
जांच के दौरान CBI ने संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। एजेंसी ने मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार संजीव मुखिया के खिलाफ NEET पेपर लीक में प्रत्यक्ष संलिप्तता को लेकर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।
EOU केस के कारण जेल से बाहर नहीं आएंगे
NEET मामले में राहत मिलने के बावजूद संजीव मुखिया की तत्काल रिहाई नहीं होगी। उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की ओर से दर्ज एक अलग मामला भी चल रहा है। इसी केस के कारण वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। यानी CBI कोर्ट का आदेश उनके लिए राहत जरूर है, लेकिन इसका सीधा मतलब जेल से बाहर आना नहीं है।
पहले EOU ने की थी पूछताछ
NEET पेपर लीक मामले की शुरुआती जांच पटना के शास्त्रीनगर थाने में दर्ज FIR से शुरू हुई थी। बाद में EOU ने जांच अपने हाथ में ली और संजीव मुखिया से कई दिनों तक पूछताछ की। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने भी अपनी जांच के दौरान उनसे पूछताछ की थी।
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का भी जिक्र
NEET पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को लेकर पहले भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। दी गई जानकारी के मुताबिक, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी गई थी। अब पटना की विशेष CBI अदालत के ताजा आदेश ने भी NEET केस में उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त कर दी है। हालांकि, EOU का अलग मामला उनकी रिहाई में फिलहाल सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है।
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