23 BLO की मौत के बाद SC में SIR पर सुनवाई, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा जवाब

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23 BLO की मौत के बीच SC में SIR पर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब

भारत का सर्वोच्च न्यायालय: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुनवाई की तैयारी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी पीठ तैयार कर ली है। यह महत्वपूर्ण न्यायिक कवायद आगामी हफ्तों में होगी, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर को केरल के मामलों से होगी। इसके बाद, 4 दिसंबर को तमिलनाडु के मामलों की सुनवाई निर्धारित है, और 9 दिसंबर को पश्चिम बंगाल से संबंधित याचिकाएं अदालत के समक्ष पेश की जाएंगी। बिहार के एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर भी इसी दौरान सुनवाई होगी।

केरल एसआईआर स्थगन मामला: स्थानीय निकाय चुनावों का प्रभाव

केरल में एसआईआर प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनावों के कारण स्थगन का सामना कर रही है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले से संबंधित याचिकाएं पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रगति की है; 99% से अधिक मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, और 50% से अधिक फॉर्म डिजिटल रूप से जमा भी कर दिए गए हैं।

सुनवाई का कार्यक्रम और अदालती निर्देश: समय-सीमा और अपेक्षाएं

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने केरल के एसआईआर के संबंध में एक अंतरिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु एसआईआर मामले से जुड़े सभी वकीलों को दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाएगी, और उन्हें 3 दिसंबर तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे।

पश्चिम बंगाल एसआईआर: बीएलओ की मौतों पर गहरी चिंता

सुनवाई के दौरान एक गंभीर चिंता यह उभरी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में 23 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मृत्यु हो गई है। इस दुखद घटना पर संज्ञान लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक एक विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही, राज्य चुनाव आयोगों और चुनाव आयोग दोनों को भी इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया गया है।


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