अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत: HC ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक

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अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत: HC ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक
मानहानि मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत, HC ने लगाई गिरफ्तारी वारंट पर रोक

अभिषेक बनर्जी को मिली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे अमित विजयवर्गीय सहित अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि वे एक सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है।

मानहानि मामले में पूरा घटनाक्रम

यह मामला कोलकाता में नवंबर 2020 में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा कथित तौर पर तत्कालीन भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को ‘गुंडा’ कहने से जुड़ा है। आकाश विजयवर्गीय, जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं, ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए अप्रैल 2021 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

भोपाल स्थित सांसद/विधायक न्यायालय ने मई 2021 से इस मामले की सुनवाई शुरू की। हालांकि, अभिषेक बनर्जी के अदालत में लगातार पेश न होने के कारण, भोपाल की विशेष अदालत ने 11 और 26 अगस्त को उनकी अनुपस्थिति में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे।

हाई कोर्ट का हस्तक्षेप और अगली सुनवाई

इन गिरफ्तारी वारंटों के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और सोमवार को भोपाल अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत प्रदान की।

न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल ने इस मामले में शिकायतकर्ता आकाश विजयवर्गीय सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। इस मानहानि मामले की अगली सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

वकीलों की दलीलें

उच्च न्यायालय में अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने यह तर्क दिया कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित जनसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा दिए गए बयान की गलत व्याख्या की गई थी और मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए इसे बेवजह सनसनीखेज बनाया गया।


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