आसाराम की छह महीने की अंतरिम रिहाई: राजस्थान हाईकोर्ट से मिली चिकित्सा आधार पर ज़मानत

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Asaram Granted Bail | आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत, 6 महीने के लिए चिकित्सा आधार पर रिहा

आसाराम को मिली छह महीने की अंतरिम ज़मानत: चिकित्सा आधार पर मिली राहत

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को बलात्कार के दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को चिकित्सा आधार पर छह महीने की अंतरिम ज़मानत प्रदान कर दी। आसाराम ने अपने स्वास्थ्य उपचार के लिए यह ज़मानत मांगी थी। आसाराम वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा का सामना कर रहे आसाराम ने अपने चिकित्सा उपचार के लिए उच्च न्यायालय में नियमित ज़मानत याचिका दायर की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वर्तमान में, आसाराम एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी नियमित ज़मानत की याचिका उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दायर की गई थी।

न्यायालय ने की चिकित्सा स्थिति की गहन समीक्षा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आसाराम की याचिका की पूरी तरह से समीक्षा की। न्यायालय ने आसाराम के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया, जिसमें उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, जो जेल की सुविधाओं में उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आसाराम वर्तमान में एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहाँ उनकी निगरानी में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। पीठ ने उन्हें छह महीने की राहत दी है।

चिकित्सा दस्तावेजों और दोषी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय ने छह महीने की अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। इस आदेश के तहत, आसाराम को इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्थायी रिहाई की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह राहत पूरी तरह से चिकित्सा आधार पर प्रदान की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

आसाराम को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने कई जमानत याचिकाएँ दायर की हैं, लेकिन अपराध की गंभीरता और उनकी दोषसिद्धि की स्थिति के कारण विभिन्न अदालतों ने उन्हें खारिज कर दिया है। यह अंतरिम ज़मानत उनके कारावास के बाद उन्हें मिली पहली महत्वपूर्ण राहत है।


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