असम का ‘बहुविवाह पर रोक’ विधेयक: न्याय की ओर बढ़ा कदम, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक

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नारी शक्ति को न्याय! असम में बहुविवाह विधेयक पारित, दूसरी शादी पड़ सकती है भारी

असम में बहुविवाह पर कड़ा प्रहार: 10 साल की जेल का प्रावधान, मुख्यमंत्री ने कहा ‘सच्चा मुसलमान बनने का अवसर’

गुवाहाटी: असम विधानसभा ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर पूर्ण विराम लग गया है, और इसके उल्लंघन पर 10 साल तक की जेल की कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है।

विधेयक पेश करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक सशक्त तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने तुर्की का उदाहरण देते हुए कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों को ‘सच्चा मुसलमान’ बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

“इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं देता”

मुख्यमंत्री सरमा ने ज़ोर देकर कहा, “यह विधेयक इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो आपको सच्चा मुसलमान बनने का मौका मिलेगा। सच्चे इस्लामी लोग इस अधिनियम का स्वागत करेंगे।” उन्होंने आगे बताया कि तुर्की जैसे देशों ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, और पाकिस्तान में भी इस संबंध में एक मध्यस्थता परिषद कार्यरत है।

विस्तृत प्रावधान और सज़ा

यह विधेयक, असम राज्य में बहुविवाह और ऐसे सभी संबंधित मामलों को प्रतिबंधित और समाप्त करता है। हालांकि, यह छठी अनुसूची के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के साथ पठित अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अनुसार किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

गैरकानूनी बहुविवाह में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों के लिए 7 साल की कैद का प्रावधान है, वहीं पिछली शादी को छिपाने पर 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, अवैध विवाह करने वाली महिलाओं को नए अधिनियम के तहत मुआवज़ा और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों को और भी कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा।

गांव मुखिया और अभिभावकों पर भी शिकंजा

विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई गांव का मुखिया, काज़ी, माता-पिता या बहुविवाह के अनुबंधकर्ता पक्ष के कानूनी अभिभावक बेईमानी या धोखे से तथ्यों को छिपाते हैं और जानबूझकर बहुविवाह के अनुष्ठान में भाग लेते हैं, तो उन्हें दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

नारी शक्ति के लिए न्याय

विधेयक पारित होने के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि विधेयक का पारित होना “हमारी नारी शक्ति के लिए न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है।”


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