दिवाली को बनाएं सुरक्षित और हरा-भरा, मुख्यमंत्री गुप्ता की अपील: केवल ग्रीन क्रैकर्स का करें प्रयोग

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दिवाली के रंग, प्रदूषण का संग? दिल्ली की CM की हरित पटाखों की अपील और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश की राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने दिवाली के इस पावन अवसर पर केवल हरित पटाखों का उपयोग करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि त्योहार की असली भावना दीये जलाने, रंगोली सजाने और मिठाइयां बांटने जैसे पारंपरिक तरीकों में निहित है, और यह प्रकाश का पर्व शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए।

यह अपील ऐसे समय में आई है जब उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। न्यायालय के अनुसार, दिवाली वाले दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हरित पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले, पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद भी दिवाली की खुशियों को बच्चों के साथ साझा किया। रविवार को, उन्होंने तीस हज़ारी स्थित दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के अनाथ बालकों के बाल गृह का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें त्योहार की शुभकामनाएँ दीं, उपहार भेंट किए और उनकी पढ़ाई, रुचियों और सपनों के बारे में जान कर उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों की मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है और दिल्ली सरकार हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए उचित माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिवाली: अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक

दिवाली, भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक, 20 अक्टूबर, 2025 को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। यह त्योहार रोशनी, दीयों, मिठाइयों, आतिशबाज़ी और खुशियों का संगम है। दीपावली का यह दीप पर्व अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह वह समय है जब परिवार एक साथ आते हैं, घर खुशियों से जगमगा उठते हैं, और सभी एक-दूसरे के साथ प्यार और गर्मजोशी बांटते हैं।

हरित पटाखों की बिक्री और नियमन

दिवाली के मद्देनजर, शहर भर में निर्धारित स्थानों पर नीरी-अनुमोदित हरित पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए 168 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। जिला अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के नेतृत्व में गश्ती दल बनाए हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हो। कुल 188 आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें से 168 को मंजूरी दी गई और 10 को खारिज कर दिया गया। सबसे अधिक लाइसेंस शाहदरा जिले में 26, पूर्वी दिल्ली में 25, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 21 और उत्तरी दिल्ली में 18 जारी किए गए।

दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए गश्त करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल नीरी और पीईएसओ द्वारा अनुमोदित क्यूआर कोड वाले हरित पटाखे ही निर्दिष्ट दिनों और समय के दौरान जलाए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।


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