Faridabad की अदालत ने सुनाई अपहरण-हत्यारे को उम्रकैद की सजा

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Faridabad में अपहरण-हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

यहाँ प्रस्तुत है उस आर्टिकल का एक नया, गतिशील और आकर्षक रूप, जो आपको अंत तक जोड़े रखेगा:

हैवानियत का पर्याय बना ‘साइको किलर’: फरीदाबाद की अदालत ने 6 हत्याओं के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास

फरीदाबाद की एक अदालत ने मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसे पुलिस ने ‘साइको किलर’ (Psycho Killer) की संज्ञा दी है, उस 54 वर्षीय सिंह राज को एक युवती के अपहरण और निर्मम हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

कड़ा फैसला और भारी जुर्माना
बुधवार को फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी राज के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए न केवल उम्रकैद की सजा सुनाई, बल्कि उस पर 2.1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला पिछले वर्ष हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात के बाद आया है।

ऐसे खुला खूनी राज
पूरा मामला जनवरी 2022 का है। फरीदाबाद के भूपानी गांव की एक महिला ने अपनी 20 वर्षीय भतीजी के लापता होने की सनसनीखेज रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की, तो छह जनवरी को युवती का शव बरामद हुआ, जिससे मामला हत्या में बदल गया।

जांच आगे बढ़ी और महज एक दिन बाद यानी सात जनवरी को पुलिस ने आरोपी सिंह राज (निवासी- जसाना गांव, फरीदाबाद) को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में ही राज ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने युवती की हत्या कर उसका शव आगरा नहर के किनारे फेंक दिया था।

दर्जन भर से ज्यादा वारदातों का इतिहास
हैरान करने वाली बात यह है कि यह पहला मौका नहीं था जब राज ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में राज ने न केवल इस युवती की हत्या कबूली, बल्कि तीन नाबालिगों समेत पांच अन्य लोगों की हत्या की बात भी स्वीकार की। इस तरह यह ‘साइको किलर’ कुल छह लोगों की जान ले चुका है।

फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक, राज जैसे अपराधी अक्सर अकेले या कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन इस मामले में कानून के शिकंजे और अदालत की सख्ती ने उसे सजा दिलाई। अदालत का यह फैसला ऐसे अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है कि कानून की नजर से कोई भी बच नहीं सकता।


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