अब उड़ान रद्द करना पड़ेगा आसान, डीजीसीए के नए प्रस्ताव से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत!
क्या आपकी भी यात्रा योजनाएं अक्सर बदल जाती हैं और फ्लाइट टिकट रद्द करने के चक्कर में जेब पर भारी पड़ जाता है? अगर हाँ, तो अब आपकी चिंताएं जल्द ही दूर हो सकती हैं! नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जो हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इस नए सुधार के तहत, आप अपनी फ्लाइट टिकट को बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रद्द या रिशेड्यूल कर सकेंगे।
इसके अलावा, अगर आपने ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदा है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइनों की ही होगी, क्योंकि वे एजेंटों के नियुक्त प्रतिनिधि माने जाएंगे। यह उन यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अक्सर टिकट कैंसिलेशन के झंझटों में फंस जाते थे।
21 दिनों के अंदर होगा रिफंड, और भी कई फायदे!
नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) में सुझाए गए इन बदलावों के अनुसार, एयरलाइनों को 21 कार्यदिवसों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि आपने टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया है और बुकिंग के 24 घंटे के भीतर कोई त्रुटि पाई जाती है, तो एयरलाइन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार कर देगी।
DGCA के अनुसार, एयरलाइन बुकिंग के 48 घंटे बाद तक ‘लुक-इन विकल्प’ भी प्रदान करेगी। इस अवधि के दौरान, आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, केवल संशोधित उड़ान के सामान्य प्रचलित किराए का भुगतान करना होगा।
कुछ सीमाएं भी, लेकिन राहत बड़ी!
हालांकि, यह सुविधा घरेलू उड़ानों के लिए प्रस्थान से 5 दिन पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रस्थान से 15 दिन पहले बुक की गई उड़ानों पर लागू नहीं होगी। प्रारंभिक बुकिंग के 48 घंटे बाद, यात्री को संशोधन के लिए संबंधित रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने पर एयरलाइंस या तो टिकट वापस कर सकती हैं या क्रेडिट शेल प्रदान कर सकती हैं।
DGCA ने इस मसौदे पर हितधारकों से 30 नवंबर तक अपनी राय मांगी है। उम्मीद है कि ये बदलाव जल्द ही लागू होंगे और हवाई यात्रियों के लिए यात्रा करना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त हो जाएगा!
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