गोवा की सुरक्षा को मजबूत: जिलाधिकारियों को मिली राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की शक्ति
गोवा सरकार ने राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के दो जिलाधिकारियों को, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिलाधिकारियों को, आगामी तीन महीनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह निर्णय राज्य में “मौजूदा परिस्थितियों” को देखते हुए लिया गया है।
गृह विभाग के अवर सचिव मंथन मनोज नाइक द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, यह प्राधिकरण दोनों जिलाधिकारियों को एनएसए की धारा तीन, उपधारा दो के तहत शक्तियां प्रदान करता है। यह धारा राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों को एहतियातन हिरासत में लेने की अनुमति देती है।
यह कदम हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता रमा कोंकणकर पर हुए एक हमले की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। इस घटना में सात आदतन अपराधी शामिल थे, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई थी। एनएसए के तहत प्राप्त इन अतिरिक्त शक्तियों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकना और राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
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