हाई कोर्ट का कड़ा रुख: ‘घटनास्थल से भागना’ दर्शाती है जीत पर विजय का

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घटनास्थल से भागना मानसिकता दर्शाता है, विजय पर बुरी तरह भड़क गया हाई कोर्ट

करूर भगदड़: विजय और उनकी पार्टी पर मद्रास उच्च न्यायालय का कड़ा रुख

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ की भयावह घटना के सिलसिले में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेताओं के आचरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने पार्टी प्रमुख विजय पर "घटनास्थल से भाग जाने" का आरोप लगाया और इस बात पर खेद व्यक्त किया कि पार्टी ने मृतकों के प्रति कोई खेद भी नहीं जताया। यह कृत्य, खासकर जब महिलाओं और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, अदालत ने अत्यंत निंदनीय करार दिया। न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार ने इस दुर्घटना को, जिसमें 41 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, "ठीक से न संभाले जाने" वाला बताया और राज्य पर विजय के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया।

अदालत ने आयोजकों और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। एक कार्यक्रम के आयोजक के रूप में, यह पूछा गया कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार ने विशेष रूप से विजय के प्रति राज्य के रवैये पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, यह कहते हुए कि घटना के समय वह मौके से "गायब" हो गए थे।

जाँच दल का गठन और अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए, पीठ ने एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। वहीं, टीवीके नेता बुस्सी आनंद और सीटीआर निर्मल कुमार द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

राज्य का तर्क और अदालत की प्रतिक्रिया

अग्रिम ज़मानत से संबंधित सुनवाई के दौरान, राज्य ने तर्क दिया कि भगदड़ पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के गैर-जिम्मेदाराना आचरण के कारण हुई थी। पीठ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक "बड़ी मानव निर्मित आपदा" के कारण 41 निर्दोष लोगों की जान गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह "अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती, मूकदर्शक नहीं बन सकती या अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती।"

वीडियो फुटेज से खुला राज और "हिट एंड रन" का सवाल

पीठ ने घटना के क्रम और परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "पूरी दुनिया ने इस घटना को देखा है।" वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए, अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि दोपहिया वाहन टीवीके बस के नीचे फंस जाने के बावजूद, चालक ने "यह सब देखने के बावजूद" बस नहीं रोकी। अदालत ने इसे "हिट एंड रन" का मामला बताते हुए पुलिस से सवाल किया कि "हिट एंड रन का मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया? पुलिस ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया?"


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